जयपुर: राजस्थान फोन टैपिंग प्रकरण मामले को लेकर केन्द्रीय गृह मंत्रालय गंभीर है. इस मामले पर केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने राजस्थान के मुख्य सचिव से फोन टैपिंग की रिपोर्ट मांगी है. इससे पहले भाजपा ने शनिवार सुबह सीबीआई जांच की मांग की थी. राजस्थान फोन टैपिंग प्रकरण में अगले एक-दो दिन में CBI जांच की घोषणा हो सकती है.
ऑडियो टेप प्रकरण में जांच के लिए SIT का गठन:
विधायक खरीद-फरोख्त और ऑडियो टेप प्रकरण में जांच के लिए SIT का गठन हो गया है. SOG ने ऑडियो टेप प्रकरण की जांच के लिए SIT की गठित है. CID सीबी के SP विकास शर्मा के नेतृत्व में अनुसंधान होगा. ASP एटीएस धर्मेंद्र यादव, ASP सीआईडी सीबी जगदीश व्यास, सहायक पुलिस आयुक्त जोधपुर कमल सिंह और ATS के RPS मनीष शर्मा, CID सीबी के पुलिस निरीक्षक कैलाश जिंदल, ATS की पुलिस निरीक्षक सुमन कविया, ATS के पुलिस निरीक्षक रमेश पारीक SIT में शामिल हैं. ADG एटीएस SOG अशोक राठौड़ ने आदेश करते हुए कहा कि जल्द से जल्द अनुसंधान कर आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित हो.
आरोपी संजय जैन कोर्ट में पेश:
इससे पहले विधायकों की खरीद फरोख्त से जुड़ी कथित ओडियो टेप रिकार्डिंग मामले में जयपुर की सीजेएम कोर्ट ने आरोपी संजय जैन को 4 दिन के रिमाण्ड पर भेजने के आदेश दिये है.सोशल मीडिया पर वायरल हुई ऑडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले में पूछताछ के बाद संजय जैन को शुक्रवार की शाम को गिरफ्तार किया गया था.जिसे शनिवार की शाम करीब 4 बजे सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया.
8 दिन का मांगा था रिमांड:
एसओजी ने मामले में गहन अनुसंधान करने, कॉल रिकॉडिंग के आधार पर हुए संपर्को की जांच करने और अन्य लोगो के बारे में जानकारी जुटाने के लिए 8 दिन का रिमाण्ड मांगा था.जिसका संजय जैन के अधिवक्ता की ओर से विरोध जताया गया.
4 दिन के रिमाण्ड पर भेजने के दिए आदेश:
दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जज धर्मराज मीणा ने संजय जैन को 4 दिन के रिमाण्ड पर भेजने के आदेश दिये है.गौरतलब है कि एसओजी ने विधायकों की कथित खरीद फरोख्त और कथित ओडियो टेप रिकार्डिंग मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए (देशद्रोह) और 120 बी (षडयंत्र)के तहत शुक्रवार को दो प्राथमिकी दर्ज की थी.